बागेश्वर ::- 11 नवंबर को वादी द्वारा उपस्थित थाना में आकर अपनी नाबालिग पुत्री का बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिस आधार पर थाने पर धारा 365 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मामले में पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए गुमशुदा को 12 नवंबर को ताकुला वन विभाग के बैरियर के पास से सकुशल बरामद किया गया। गुमशुदा को बाद CWC की काउंसलिंग कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।
17 नवंबर को उपरोक्त वादी द्वारा पुनः थाने पर आकर एक तहरीर दी जिसमें उसके द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ हार्दिक दानू उर्फ हरीश दानू,साजन उर्फ सुमित पुत्र, सलमान अहमद एक अन्य विधि विवादित किशोर ने विधिपूर्ण संरक्षता से ले जाने, पीड़िता को धमकी देकर उससे पैसे लेने और बलात्कार करने के सम्बन्ध में दिया गया।
जिस आधार पर उक्त अभियोग में धारा 365 आईपीसी का लोप कर धारा 363/366A/376(2ढ)/376(3)/384/354क/506 IPC व 5ठ/6, 7/8 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। नामजद अभियुक्तों व विधि विवादित किशोर की तलाश के लिए पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास किये गए। पुलिस टीम शुक्रवार को अभियुक्त साजन उर्फ सुमित उपरोक्त, 2.सलमान अहमद उपरोक्त को पुराना ARTO बागेश्वर से गिरफ्तार किया गया व विधि विवादित किशोर को आरे बाईपास से संरक्षण पुलिस लिया गया। अभियुक्तगण व विधि विवादित किशोर को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
पुलिस टीम का विवरण
1.व.उ.नि खष्टी बिष्ट
2.कानि. गिरीश बजेली
3.कानि. नरेंद्र गोस्वामी
4.कानि. दीवान प्रसाद
5.कानि. तारा सिंह गड़िया